वाराणसी DM का आदेश, शनिवार-रविवार बंद रहेंगी सभी दुकानें, सुबह 10 बजे तक दूध-सब्जी की दुकानों को छूट
वाराणसी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण फिर से तिव्र गति से बढ़ रहा है। इसके अलावा कुछ दिनों में जनपद वाराणसी में 1500 से अधिक व्यक्तियों का संक्रमण प्रतिदिन हो रहा है। जिलाधिकारी ने आदेश किया है कि इस पर नियंत्रण करने के लिए पूर्व में लगाए गए प्रतिबंधों को साथ कुछ आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक है। वाराणसी में प्रत्येक शनिवार व रविवार को समस्त प्रकार की दुकान, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए यह निर्देश पारित किया है जो वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 15 अप्रैल 2021 की रात्रि से दिनांक 3 मई 2021 की प्रातः काल तक प्रभावी रहेंगे।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत व्यापारीगणों की सहमति से वाराणसी में प्रत्येक शनिवार व रविवार को समस्त प्रकार की दुकान, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बार, आबकारी दुकानें बंद रहेंगे। इस सप्ताहांत के दौरान दौरान दूध, सब्जी, ब्रेड, फल आदि सामग्री बेचने की दुकानें पूर्वान्ह 10 बजे तक खोली जा सकती हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार के सभी कार्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस आदि पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
उक्त सप्ताहांत अवधि में जिन लोगों की पारिवारिक कार्यक्रमों की अनुमतियां पूर्व में जारी हो गई हैं, वे इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इस दौरान यात्रीगण, मरीज, कोविड टेस्ट कराने वाले व्यक्तियों तथा वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन व इनके वाहनों/टैक्सी/ऑटो/व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा।
पूर्व में जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित किये जाने के आदेश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में गृह (गोपन) अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्याः 704/2021-सीएक्स-3, दिनांकः 15 अप्रैल, 2021 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना व सभी व्यापारिक व व्यवसायिक गतिविधियों को रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक प्रतिबंधित किया जाता है।
इस दौरान रात्रि 8 बजे से प्रातः 7 बजे तक बार व आबकारी दुकानें भी बंद रहेंगे। प्रातः कालीन दूध सप्लाई व सब्जी मंडी तथा रात्रि कालीन दवा की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। रात्रिशिफ्ट के सरकारी कर्मचारीगण अपने कर्मचारी पहचान पत्र के साथ और सभी शहर से गुजरने वाले मालवाहक वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट के यात्रीगण अपनी टिकट के साथ प्रतिबंध से मुक्त होंगे। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। अतः रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आसपास या धार्मिक स्थलों के अन्दर जाना प्रतिबंधित किया जाता है।
आटो व ई-रिक्शा में अधिकतम 4 व्यक्तियों से अधिक सवारियों को बिठाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी।
यह आदेश महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्याः 3 सन् 1897) व आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। आदेश में वर्णित प्रतिबन्धों की अवहेलना किये जाने पर महामारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस आदेश के उल्लंघन का संज्ञान जनपद में तैनात पुलिस उप निरीक्षक स्तर से अथवा उससे वरिष्ठ किसी भी पुलिस अधिकारी तथा तहसीलदार व डिप्टी कलेक्टर से ऊपर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार थानाध्यक्षों/ प्रभारी निरीक्षकों/ तहसीलदारो/ खण्ड विकास अधिकारियों/ अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकायों एवं जिला सूचना अधिकारी वाराणसी द्वारा किया जायेगा।