सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत को हाई कोर्ट से बड़ी राहत
गाजीपुर। सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मामला लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में अक्टूबर में दर्ज केस का है। उस केस में आरोप है कि फरहत अंसारी ने लखनऊ के पॉश इलाका हजरतगंज में साजिशन फर्जीवाड़ा कर सरकारी प्लाट अपने नाम कराया और फिर उस पर मकान का निर्माण कराया।
इस केस को खत्म करने के लिए फरहत अंसारी हाईकोर्ट गईं। जहां न्यायमूर्ति वेदप्रकाश वैश्य तथा विकास कुमार श्रीवास्तव की डबल बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। फरहत अंसारी की ओर से सीनियर वकील एचजेएस परिहार तथा मीनाक्षी सिंह परिहार ने पैरवी की। उन्होंने अपनी दलील में लगभग ठीक इसी तरह के मामले में याची फरहत अंसारी के विधायक देवर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के केस का हवाला दिया। बताया कि हाईकोर्ट की ही लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी और अन्य को अग्रिम जमानत दी है। सीनियर वकील श्री परिहार ने यह भी कहा कि उनकी मुवक्कील फरहत अंसारी अपनी याचिका पर सुनवाई टाले जाने से मानसिक रूप से परेशान हो गई हैं।
सुनवाई के क्रम में सरकारी वकील ने मामले में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए दो हफ्ते की मोहलत मांगने के साथ ही तब तक के लिए सुनवाई मुल्तवी करने की गुजारिश की।
दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद बेंच ने बीते मंगलवार को याची फरहत को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाए और यह भी स्पष्ट किया कि केस की पुलिस विवेचना पर कोई रोक नहीं रहेगी। बल्कि याची उस विवेचना में अपेक्षित सहयोग करेंगी।
रिपोर्टर डॉ विकास शर्मा