10 जुलाई को आयोजित होगा लोक अदालत,खत्म करा सकते हैं मामले...

10 जुलाई को आयोजित होगा लोक अदालत,खत्म करा सकते हैं मामले...

वाराणसी। विधिक सेवा प्राधिकरण की नव नियुक्त जिला जज कुमुद लता त्रिपाठी ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश तथा जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी ओमप्रकाश त्रिपाठी के निर्देश पर आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

जिसमें दांडिक शमनीय मामले, एन आई एक्ट, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, वैवाहिक वाद /परिवार न्यायालय के मामले, श्रम विवाद से संबंधित मामले, भूमि अधिकरण मामलों, दीवानी न्यायालय से संबंधित वाद जिसमें किराएदारी, बैंक बसूली, इजमेंट राइटवाद से संबंधित वसूली ट्रिब्यूनल के बाद, राजस्व वाद, ई- चालान, विद्युत पानी व बिल से संबंधित वाद व विद्युत चोरी, सेल्स टैक्स इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से संबंधित व अन्य कमर्शियल से संबंधित टैक्स, सर्विस मैटर से संबंधित वाद, वन अधिनियम से संबंधित मामले, कैंटोनमेंट बोर्ड से संबंधित मामले, रेलवे क्लेम से संबंधित मामले, आपदा क्षतिपूर्ति से मामले, अपील दांडिक, सिविल एवं प्रकीर्ण वाद मूल वाद याचिकाएं मोटर दुर्घटना दावा अपील, अन्य सभी अच्छादित मामले जो आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराए जाएंगे।

सचिव जिला बिधिक सेवा प्राधिकरण कुमुदलता त्रिपाठी ने कहा कि इस संबंध में यदि कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकता है।

  गणेश कुमार की रिपोर्ट