सीजेएम कोर्ट नें एक सीओ,तीन थानाध्यक्ष,एक एसआई समेत 18 कांस्टेबल पर FIR दर्ज करने का दिया आदेश

सीजेएम कोर्ट नें एक सीओ,तीन थानाध्यक्ष,एक एसआई समेत 18 कांस्टेबल पर FIR दर्ज करने का दिया आदेश

गाजीपुर : गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान तत्कालीन जमानियां सीओ कुलभुषण ओझा समेत 3 थानाध्यक्ष, 1 एसआई और 18 कांस्टेबलों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। इस बात की जानकारी अधिवक्ता संजय राय ने दी। उन्होंने बताया कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान जमानिया विधानसभा के सुहवल थाना क्षेत्र स्थित ढढ़नी भानमल राय गांव के ग्राम प्रधान धर्मेंद्र सिंह यादव उर्फ गुड्डू यादव को तत्कालीन सीओ कुलभुषण ओझा द्वारा मोबाइल पर चुनाव से सम्बंधित धमकी दी गई थी। जिसका ऑडियो पीड़ित धर्मेद्र यादव द्वारा वायरल कर दिया गया था। वायरल वीडियो से खीज खाये तत्कालीन सीओ जमानिया कुलभुषण ओझा अपने सर्किल के रवतीपुर, नगसर, दिलदारनगर थाना के थानाध्यक्षों व सुहवल थाना के एसआई समेत 18 कांस्टेबल के साथ चुनाव बीतने के बाद 12/13 जून 2019 को ग्राम प्रधान धर्मेंद्र यादव के गांव ढ़ढ़नी भानमल राय पहुंच गए और दरवाजा तोड़ कर घर मे घुस गए। जिससे नाराज ग्राम प्रधान धर्मेद्र यादव ने कोर्ट का सहारा लिया और आज गाजीपुर की सीजेएम की कोर्ट ने सभी के खिलाफ सुहवल थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मुकदमा दर्ज करने के क्रम में तत्कालीन सीओ कुलभुषण ओझा, अजित पाण्डेय तत्कालीन थानाप्रभारी नगसर हाल्ट, कृष्ण लाल मिश्र तत्कालीन थानाध्यक्ष रेवतीपुर, विवेक कुमार श्रीवास्तव तत्कालीन थानाध्यक्ष दिलदारनगर, अजीत पाण्डेय तत्कालीन एसआई सुहवल थाना के अलावा कांस्टेबल वीरेंद्र वहादुर सिंह, कांस्टेबल राजमिलन तिवारी, कांस्टेबल रघुवंश राय समेत अन्य अज्ञात 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

रिपोर्ट डॉ विकाश  शर्मा