मिर्जापुर पुलिस का अशोभनीय कार्य,विपक्षियों को लाभ पहुँचाने में साक्ष्यों की लीपा पोती
मिर्जापुर : आज 18 मार्च को उमेश कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी भोड़सर, थाना कोतवाली देहात के द्वारा पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर को पत्रक सौपते हुए बताया की मेरे द्वारा थाना कोतवाली देहात में मुकदमा संख्या 29/2021 दर्ज कराया है
मामला पानी भरने को लेकर शुरू हुआ जिसमे विपक्षी गुलाब चंद्र पुत्र बुद्धू, नरेश पुत्र गुलाब चंद्र, हीरालाल पुत्र बुद्धू सतीश पुत्र बुद्धू के द्वारा लाठी डंडा व फरसा से जानलेवा हमला कर प्राण घातक चोट पहुंचाकर मेरे भाई को बुरी तरह से जख्मी कर दिया मेरे भाई रमेश कुमार के सर में फरसा से प्राण घातक हमला करने से कई दिनों तक वाराणसी के ट्रामा सेंटर में भर्ती थे। चोट के कारण शरीर पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। 12 दिनों तक कोमा में रहने के बाद भाई को होश आया।
इस मामले में देहात कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 323,504,506 दर्ज करके सारा मेडिकल रिपोर्ट की कापी विवेचनाधिकारी लव सिंह एस आई को बीएचयू ट्रामा सेंटर से लीफाफा लाकर दे दिया था। लेकिन आज तक विवेचक द्वारा उपरोक्त मुकदमे में कोई धारा गिरफ्तारी नहीं बढ़ाया गया ना ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी ही किया गया। जबकि मेरे पिता राजेंद्र कुमार के हाथ की उंगली भी मारपीट में टूट गयी है, जिसका मेडिकल रिपोर्ट विवेचक को दे दिया गया है।
पुलिस के इस कृत कार्य से मनबढे अभियुक्तों के द्वारा आये दिन धमकी दिया जा रहा है व समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। मेरे बार बार कहने पर विवेचक लव सिंह द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं किया जा रहा है बल्कि साक्ष्यों की लीपा पोती कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी उच्च अधिकारी के द्वारा मुकदमे का विवेचना करवा कर सही कार्यवाही करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया की मामले को सभी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में यहाँ तक की मुख्य मंत्री पोर्टल पर भी दे दिया गया है।
मिर्जापुर से नीरज शर्मा की रिपोर्ट