रंगदारी मांगने के आरोपित को मिली जमानत...
वाराणसी। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ बनकर घर में घुसकर रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। अपर जिला जज (द्वादश) अनिल कुमार यादव की अदालत ने हरतीरथ विशेश्वरगंज निवासी आरोपित विकास यादव को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गोकुल नगर महमूरगंज निवासी राजीव सिंह गौतम ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि गोकुल नगर में गंगा सागर नाम से उसका एक अपार्टमेंट है। करीब दो माह पहले उसकी मां ने उस अपार्टमेंट का 404 नम्बर का फ्लैट चंदौली के रहने वाले पवन कुमार खरवार को किराए पर दिया था।
इस बीच 24 मई 2021 को तीन लोग दीपक श्रीवास्तव, आशीष जायसवाल व संजय कुमार बैजू खुद को क्राइम ब्रांच का पुलिस बताकर किराएदार पवन कुमार खरवार के घर मे घुस आए और जान से मारने की धमकी देकर उससे रंगदारी मांगे। जिससे पवन कुमार खरवार घर छोड़कर भाग गया। इस मामले में विवेचना के दौरान आरोपित का भी नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।