ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिला शिवलिंग, शिवलिंग मिले स्थान को कोर्ट ने कराया सीज, आने-जाने पर लगा प्रतिबंध

ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिला शिवलिंग, शिवलिंग मिले स्थान को कोर्ट ने कराया सीज, आने-जाने पर लगा प्रतिबंध

वाराणसी। ज्ञानवापी सर्वे के दौरान सोहनलाल द्वारा किए जा रहे शिवलिंग मिलने के दावे की पुष्टि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कोर्ट में पेटिशन दायर करके की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने विष्णु जैन ने पेटिशन दायर कर कहा है की सर्वे के दौरान कुएं में शिवलिंग मिला है, जिसे तत्काल सुरक्षित करने की जरूरत है, उन्होंने छेड़छाड़ की भी आशंका जताई है।

वहीं, पेटिशन को न्यायमूर्ति ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है की जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए। स्थान को सुरक्षित करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम, पुलिस कमिश्नर और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के कमांडेंट को दी गई है। कोर्ट ने कहा है की सील की गई स्थान पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी।

वहीं, वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने दावा किया कि हम जिस चीज के लिए सर्वे की मांग कर रहे थे वह 100 प्रतिशत बल्कि उससे ज्यादा हमें मिल गया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि काशी के लिए आज का दिन स्वर्णिम इतिहास बनकर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग सौभाग्यशाली इंसान कह लीजिये या अधिवक्ता जो हम लोगों को 1969 के बाद दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। वहीं नंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि नंदी महादेव की तरफ ही मुँह करके रहती हैं और उन्होंने ही यह आभास कराया कि बाबा विश्वनाथ कहां हैं।