पास्को कोर्ट ने महज 1 महीने में सुनाई सजा,पुलिस उपायुक्त महिला अपराध ने मामले को लिया था गम्भीरता से...
तौफीक खान
वाराणसी। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं अभियोजन निदेशक थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी और लोक अभियोजन के संयुक्त प्रयास से महज 1 माह के अंदर ट्रायल समाप्त कर वाराणसी की पास्को कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए दुष्कर्म किए हुए अभियुक्त को सजा दिलाया।
इस संबंध में एडीसीपी महिला अपराध ममता रानी ने बताया कि विगत 1 माह पूर्व जुगनू उर्फ भरत पुत्र मुन्ना लाल निवासी मारुति नगर थाना लंका का रहने वाला व्यक्ति ने पीड़िता जो कि बाजार से सब्जी लेकर लौट रही थी को घर छोड़ने के बहाने जबरदस्ती गाड़ी में बैठा कर अपने कमरे में ले जाकर बलात्कार किया गया था।जिसके संबंध में थाना लंका पर अभियोग पंजीकृत हुआ माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान में लेते हुए दिन प्रतिदिन सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के मानसा के अनुरूप महिला मिशन सशक्तिकरण अभियान के तहत अपराधि को 1 माह के अंदर ट्रायल समाप्त कर सजा दिलाए जाने के क्रम में पहली बार वाराणसी पास्को कोर्ट-2 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सजा दिलाया गया।